ITR Return 2025: सावधान! 31 जुलाई नहीं अब 15 सितंबर है आखिरी मौका – नहीं भरा ITR तो भरनी पड़ेगी भारी कीमत!

ITR Return 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है यदि आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए यह जानकारी काफी फायदेमंद होगी क्योंकि 31 जुलाई या फिर 14 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने की अंतिम तिथि कहा जा रहा है जो भी लोगों के मन में कंफ्यूजन फिलहाल चल रहा है उसको लेकर हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं बिना पेनल्टी के कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे 

आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़कर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है इस तारीख के भीतर आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भर सकते हैं इसके अलावा एसेसमेंट टैक्स भी 15 सितंबर तक बिना किसी पेनल्टी से जमा किया जा सकता है या नहीं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी बताएंगे

सेल्फ एसेसमेंट टैक्स के बारे में अपडेट

जो भी टैक्स भरने वाले के पास सेल्फ एसेसमेंट टैक्स की जानकारी नहीं है तो आपको बता दे वह एक रकम होती है जो टीडीएस या फिर टीसीएस और एडवांस टैक्स देने के बाद बकाया रहती है आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद या फिर दाखिल करते समय यह जानकारी भी यदि समय पर नहीं दिया जाए तो इस पर धारा 234A के तहत 1% प्रति माह की दर ब्याज लिया जा सकता है या फिर लग सकता है

टैक्स पॅलेंटाई एडवांस को लेकर बड़ी अपडेट

यदि आप एडवांस टैक्स से जुड़ी पेनल्टी से राहत पाना चाहते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल वर्ष जो होता है उनमें यदि आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आपको धारा 234B और 234C के तहत 1% मंथली व्यास देना पड़ सकता है इसीलिए अभी से इन सारी जानकारी को ध्यान से जानना भी बेहद जरूरी है बैलेंस जी से बचने के लिए समय सर और फिर अंतिम तिथि से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दाखिल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है।

अगर आप 15 सितंबर 2025 के बाद यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जिससे सेल्फ एसेसमेंट टैक्स भी कहा जाता है जो बाद में जमा किया हो तो आपको धारा 234A के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है इसीलिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 मानी जाएगी इससे पहले टैक्स जमा करना बेहद जरूरी है यदि आप इन सारी इनकम टैक्स के धार से बचना चाहते हैं या फिर ब्याज से बचना चाहते हैं

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